शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बनाए  गए  सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) के अंतर्गत की गई है। आईटी नियम और जीएसी का उद्देश्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। जीएसी सोशल मीडिया मध्यवर्ती  के शिकायत अधिकारियों के लिए गये निर्णयों से असंतुष्ट यूज़र (डिजिटल नागरिक) की अपीलों पर और अन्य मध्स्यस्थताओं पर आईटी नियमों के उल्लंघन से पीड़ित या यूज़र शिकायतकर्ताओं की शिकायतों और अन्य मध्यवर्ती  द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर कार्यवाही करते हैं।


जीएसी एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र है। फाइलिंग से लेकर निर्णय तक पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल मोड में है। जीएसी 30 दिनों के भीतर अपीलों को हल करने का प्रयास करता है।

आईटी नियमों में सोशल मीडिया और अन्य मध्यवर्ती  से अपेक्षित है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं से  नियम 3(1) में यथानिर्दिष्ट किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास कर अपेक्षित सावधानी बरतें ।  इसके अलावा, नियम 3 (2) में एक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता या पीड़ित, नियमों के उल्लंघन और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के बारे में समयबद्ध समाधान के लिए मध्यवर्ती  के शिकायत अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। नियम 3 (2) (ख) में सूचना या संचार लिंक को हटाने के अनुरोध की प्रकृति की शिकायत पर मध्यवर्ती  द्वारा समयबद्ध कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जीएसी में अपील कर सकता है।